मुजफ्फरनगर। जिले में गैर इरादतन हत्या के 8 साल पुराने मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराया। कोर्ट ने तीनों दोषियों को 10 साल कैद की सजा सुनाई। सजा पाने वालों में पिता-पुत्र सहित तीन लोग शामिल है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नीरजकांत मलिक और अरुण जावला ने बताया कि थाना खतौली के गांव तिगाई में 8 वर्ष पूर्व एक किसान के साथ परिवार के ही लोगों ने मारपीट की थी। मारपीट में एक महिला सहित दो सगे भाई गंभीर घायल हुए थे। उपचार के दौरान एक घायल व्यक्ति की मौत हो गई थी।
उन्होंने बताया कि गांव तिगाई निवासी रेखा ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि उसका पति मुकेश कुमार और जेठ जवाहरलाल पुत्रगण भुल्लन खेत पर गोबर ढो रहे थे। बताया कि उसका पति मुकेश 6 फरवरी 2015 को गोबर लेकर लौटा तो फावड़ा खेत पर ही भूल गया। रेखा ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि जब पति मुकेश खेत पर वापस गया तो वह भी उसके साथ चली गई। आरोप है कि वहां उसके पति मुकेश और वहां मौजूद जेठ जवाहरलाल के साथ 3 लोगों ने मारपीट की, जिससे वह गंभीर घायल हो गए।
आरोप था कि मारपीट करने वालों में रामगोपाल पुत्र भुल्लन, अविनाश उर्फ मिंटू पुत्र रामगोपाल और नीरज उर्फ नीरव पुत्र दयानंद निवासी गण गांव तिगाई थाना खतौली शामिल थे। पुलिस ने इस मामले में तीनों आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। उधर उपचार के दौरान जवाहरलाल की मृत्यु हो गई थी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नीरज कांत मलिक और अरुण जावला ने बताया कि घटना के मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 6 शाकिर हसन ने की। उन्होंने बताया कि कोर्ट में घटना साबित करने के लिए अभियोजन की ओर से 13 गवाह पेश किए गए। दोनों पक्ष की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या के मामले में तीनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने तीनों दोषियों पर 28500 रुपए का जुर्माना भी लगाया।