Sunday, November 24, 2024

6 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार व हत्या के प्रयास में अब्दुल रहीम को 20 वर्ष की सजा, लगा 15 हजार रुपये का जुर्माना

मुजफ्फरनगर। गत 4 मार्च 2017 को कस्बा खतौली में अपनी गली में खेल रही 6 वर्ष की बालिका को टॉफी का लालच देकर आरोपी व एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा जंगल में ले जाकर बलात्कार कर हत्या के प्रयास में आरोपी अब्दुल रहीम को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की सजा सुनाई है और 15 हजार रुपये का जुर्माना किया है।

इस मामले की सुनवाई पॉस्को कोर्ट 2 के पीठासीन अधिकारी अंजनी कुमार सिंह की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता विनय कुमार व दीपक गौतम ने पैरवी की। अभियोजन के अनुसार वादी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी अब्दुल रहीम व एक अज्ञात के विरुद्ध धारा 376, 377, 307 व पॉस्को कानून में मामला दर्ज कर कार्यवाही की थी।

अभियोजन के अनुसार, खतौली थाना क्षेत्र में आरोपी अब्दुल रहीम को नाबालिग 6 साल की अबोध बालिका का बलात्कार व हत्या के प्रयत्न करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट न्यायालय 2 न्यायाधीश अंजनी कुमार सिंह ने बलात्कार में सुनाई 20 वर्ष कठोर कारावास और 10000 रुपए का जुर्माना व हत्या के प्रयास में 10 साल की कठोर कारावास और 5000 जुर्माना की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता विनय कुमार अरोरा व दीपक गौतम के द्वारा प्रभावी पैरवी कर आरोप को साबित किया।

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