मुजफ़्फ़रनगर। नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना करने वाले आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास तथा अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। पीड़िता की मां ने थाना बुढाना पुलिस को लिखित तहरीर देते हुए अवगत कराया गया था कि अभियुक्त इरफान पुत्र कालू निवासी बवाना थाना बुढाना द्वारा नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना की गयी।
वादिया द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना बुढाना पुलिस द्वारा तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना की गंभीरता के दृष्टिगत अभियुक्त की यथाशीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया था। थाना बुढाना पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त इरफान को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया तथा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुये गुणवत्तापूर्वक विवेचना कर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।
नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध में पुलिस स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश कराया एवं विशेष लोक अभियोजक मनमोहन वर्मा व दिनेश शर्मा द्वारा प्रभावी पैरवी की गई।
अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज न्यायाधीश विशेष पोक्सो कोर्ट न्यायाधीश बाबूराम द्वारा आरोपी इरफान उपरोक्त को धारा 376क,ख भादवि व 6 पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 50,000 रुपये के अर्थदण्ड की सज़ा सुनाई गयी।