Sunday, March 16, 2025

सीबीआई कोर्ट ने धोखाधड़ी के आरोप में 2 सब-पोस्टमास्टर, एक अन्य को 4 साल की सजा सुनाई

जयपुर। यहां की एक विशेष सीबीआई अदालत ने राजस्थान के धौलपुर में दो उप-डाकपालों और एक व्यक्ति को डाकघर खातों से धोखाधड़ी से पैसे निकालने के दो अलग-अलग मामलों में दोषी ठहराते हुए चार साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों पर दो-दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

सीबीआई के मुताबिक, धौलपुर मंडल के डाकघर अधीक्षक की शिकायत पर 2017 में पहला मामला दर्ज किया गया था कि सब-पोस्टमास्टर बहादुर सिंह ने 2010-11 के दौरान पंकज कुमार सिंघल के साथ मिलकर खाताधारकों की चार मूल पासबुक हासिल की और पैसे निकालने के लिए निकासी व समापन प्रपत्रों पर उनके जाली हस्ताक्षर किए, जिससे डाक विभाग को 11,46,080 रुपये का नुकसान हुआ। जांच के बाद 2018 में चार्जशीट दाखिल की गई।

दूसरे मामले में एक अन्य उप पोस्ट मास्टर व सिंघल ने राशि का गबन करने की साजिश रची। यह मामला भी 2017 में धौलपुर संभाग के डाकघर अधीक्षक की शिकायत पर दर्ज किया गया था कि उप-डाकपाल रघुबर दयाल शर्मा ने 2013-14 के दौरान एक ही सिंघल के साथ साजिश रची, खाते की पांच मूल पासबुक प्राप्त की, एमआईएस/एसबी खातों से पैसे निकालने के लिए निकासी फॉर्म पर जाली हस्ताक्षर किए।

इससे डाक विभाग को 15,85,730 रुपये का नुकसान हुआ।जांच के बाद 2018 में इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल की गई थी।

- Advertisement -

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

Related Articles

STAY CONNECTED

74,854FansLike
5,486FollowersFollow
143,143SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय