मेरठ। न्यूटिमा अस्पताल को मेरठ विकास प्राधिकरण (मेडा) ने नोटिस भेज कर शमन मानचित्र मांगा है। मानकों को ताक पर रखकर चल रहे न्यूटिमा अस्पताल के बेसमेंट में 22 नवंबर को सीलिंग की कार्रवाई टल गई थी। मेडा उपाध्यक्ष अभिषेक पांडेय ने बताया कि हाइकोर्ट के आदेश के मुताबिक मेडा एक बार फिर से मामले को सुनेगा।
प्रभारी परिवर्तन अधिकारी अर्पित यादव ने नोटिस जारी कर कहा है कि बेसमेंट में ओपीडी, लैब, पावर हाउस आदि बना लिए गए हैं, जो 2014 में जारी किए गए नक्शे के विपरीत हैं। उन्होंने बताया कि 20 शैय्या नर्सिंग होम के लिए स्वीकृत मानचित्र में 100 शैय्या अस्पताल संचालित किया जा रहा है। यह वर्तमान में प्रचलित भवन निर्माण एवं विकास उप विधि शमन तथा मेरठ महा योजना 2021 के प्रावधानों के विपरीत है। ऐसे में पूर्व में दी गए स्वीकृति के क्रम में परिवर्तन करते हुए संशोधित सामान मानचित्र प्रस्तुत करना होगा।
अर्पित यादव ने बताया कि लोवर बेसमेंट व अपर बेसमेंट में पार्किंग दर्शाई गई है। लेकिन मौके पर अपर बेसमेंट में एचआर डिपार्टमेंट व ओपीडी संचालित है। लोअर बेसमेंट में ब्लड बैंक, फिजीयोथेरेपी डिपार्टमेंट, फायर पंप रूम आदि कमरों का निर्माण किया गया है।
नक्शे के अनुसार आवश्यक पार्किंग उपलब्ध नहीं है, जिसकी व्यवस्था करनी होगी। इसके अलावा छत पर किचन एवं वॉशिंग एरिया स्वीकृत नहीं है जबकि कैंटीन, किचन आदि का संचालन हो रहा है। उन्होंने बताया कि स्वीकृत किए गए मानचित्र की भूमि में अतिरिक्त भूमि जोड़ते हुए पार्किंग दर्शाई गई है जबकि भू स्वामित्व संबंधित अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे। संबंधित भूमि की वांछित एनओसी उपलब्ध करानी होगी। इसके बाद ही शमन मानचित्र दाखिल करने पर विचार किया जाएगा।