लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती आयु सीमा की छूट का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। जहा याची सर्वेश पांडेय और 28 अन्य याचियों ने अर्जी दाखिल की है। याचिका में आयु सीमा में छूट दिए जाने की मांग की गई है।
आपको बता दें कि हाईकोर्ट में शीतकालीन अवकाश के बाद याचिका पर सुनवाई होगी। याचिका में दलील दी गई है कि यूपी पुलिस में वर्ष 2018 के 5 साल बाद भर्ती आई है। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में वर्ष 2017 में मनीष कुमार के मामले में एफिडेविट दाखिल किया है।
एफिडेविट में कहा है कि 2017 से 2020 तक प्रत्येक वर्ष 30 हजार भर्ती अगस्त माह में निकालेंगे। एफिडेविट में यह भी कहा गया था कि समयबद्ध तरीके से भर्तियों को पूरा करेंगे। लेकिन 2018 में 41520 और 49568 की दो भर्तियों के बाद से अब तक कोई भर्ती नहीं आई है।
आयु सीमा – पुरुषों के लिए – 18 वर्ष से 22 वर्ष। महिलाओं के लिए – 18 वर्ष से 25 वर्ष। एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु में 5-5 वर्ष की छूट दी जाएगी। आयु की गणना 1 जुलाई 2023 से होगी। यानी ऐसे पुरुष अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जिनका जन्म 2 जुलाई 2001 से पहले और 1 जुलाई 2005 के बाद न हुआ हो। ऐसी महिला अभ्यर्थी आवेदन कर सकती हैं जिनका जन्म 2 जुलाई 1998 से पहले और 1 जुलाई 2005 के बाद न हुआ हो।
यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन कल 27 दिसंबर से शुरू होंगे। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार uppbpb.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके जरिए यूपी पुलिस में कांस्टेबल के 60244 पदों पर भर्ती होगी। आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को वेबसाइट के कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा और आगे की प्रक्रियाएं पूरी करनी होगी। अभ्यर्थी को आवेदन शुल्क 400 रुपये का भुगतान ऑनलाइन डेबिट कार्ड/ क्रेडिट कार्ड / इंटरनेट बैंकिंग / यूपीआई से करना होगा। आवेदन में कोई दिक्कत आने पर हेल्पलाइन नंबर 044—47749010 पर फोन कर सकते हैं। ध्यान रहे कि ऑनलाइन फीस जमा होने के बाद आवेदन पत्र प्रिंट करते ही सब्मिट हो जाएगा। अगर अभ्यर्थी अंतिम रूप से आवेदन सब्मिट नहीं करता है तो अंतिम तिथि को आवेदन पत्र खुद ब खुद सब्मिट हो जाएगा। एप्लाई करने की अंतिम तिथि 16 जनवरी 2024 है। फीस जमा करने और आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 18 जनवरी 2024 है।
यूपी के मूल निवासी अभ्यर्थी ही ईडब्ल्यूएस के 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र इसी वित्तीय वर्ष 2023-24 का होना चाहिए। वह व्यक्ति ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आरक्षण का लाभ पा सकता है जिसके परिवार की समस्त स्त्रोतों (वेतन, कृषि, व्यवसाय आदि) से एक वर्ष की आय 8 लाख से कम हो। अगर कोई अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ उठाना चाहता है तो वह पहले सर्टिफिकेट बनवा लें। अगर परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में या एक से अधिक तारीखों पर आयोजित होती है तो मार्क्स नॉर्मलाइज्ड किए जाएंगे। रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन पद्धति से निकाला जाएगा।