नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी के सेंट्रल रिज क्षेत्र में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील इस क्षेत्र में कूड़ा-कचरा फेंकने पर भी रोक लगाने को कहा है।
कोर्ट का यह आदेश क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई और यहां कचरा डालने की खबरों के बीच आया है। इसी इलाके में तुगलक युग का ऐतिहासिक मालचा महल है।
न्यायमूर्ति पुष्करणा ने कहा कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए क्षेत्र में पेड़-पौधों का संरक्षण आवश्यक है। अदालत ने वन विभाग को यह बताने को कहा कि सेंट्रल रिज में पेड़ों की कटाई की अनुमति कैसे दी गई।
अधिवक्ता गौतम नारायण और आदित्य एन प्रसाद ने कोर्ट में एक याचिका दायर कर दिल्ली में वृक्षारोपण के संबंध में कोर्ट के आदेश की अवमानना का मुद्दा उठाया था। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 24 मई को होगी।