गाजियाबाद। जेल में बंद गरीब कैदियों की रिहाई में अब सरकार मदद करेगी। इसके लिए जिला स्तर पर कमेटी बनाई गई है। जो कि जेल में बंद ऐसे कैदियों का चयन करेगी जो अपनी जमानत करवाने में सक्षम नहीं हैं या फिर जो अपना जुर्माना अदा नहीं कर सकते हैं। जिला स्तर पर बनी ‘अधिकार प्राप्त समिति’ ऐसे कैदियों का प्रस्ताव शासन को भेजेगी। जहां से इन असहाय कैदियों की मदद की जा सकेगी।
आज महात्मा गांधी सभागार, कलेक्ट्रेट में जिला अधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में ‘अधिकार प्राप्त समिति’ को लेकर बैठक का आयोजन हुआ। जिसमें जनपद न्यायाधीश द्वारा नामित न्यायिक मजिस्ट्रेट, सदस्य, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सदस्य, पुलिस आयुक्त द्वारा नामित अधिकारी, सदस्य सचिव को सम्मलित कर कमेटी का गठन किया गया।
बैठक के दौरान जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा ने बताया कि उक्त के सम्बंध में एक प्रकरण है जो कि राज्य स्तरीय समिति से सम्बंधित है। जिला मजिस्ट्रेट ने प्रकरण के सम्बंध में आदेश दिया कि दिशा—निर्देशों के क्रम में उक्त व्यक्ति के सम्बंधित जो जांच पड़ताल करनी है उसे समयान्तराल व गुणवत्तापूर्ण किया जाए।
बैठक में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजियाबाद कुमार मिताक्षर (सदस्य), जनपद न्यायाधीश द्वारा नामित अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गाजियाबाद पवन कुमार चौरसिया (सदस्य), पुलिस उपायुक्त (मु०) शुभम पटेल (सदस्य), जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा, जिला प्रोबेशन अधिकारी मनोज कुमार पुष्कर द्वारा प्रतिभाग किया गया।
ये है गरीब कैदियों के लिए मदद योजना
केंद्र सरकार द्वारा गरीब कैदियों की सहायता के लिए ये योजना बनाई गई है। योजना के तहत ऐसे गरीब कैदियों को सहायता प्रदान की जाएगी। जो कि जुर्माना न अदा करने, धनाभाव के कारण जमानत कराने में असमर्थ हैं। इस कारण से उनको जेलों से रिहा नहीं किया जा सका है। जिसमें जिला स्तरीय समिति द्वारा जमानत राशि 40 हजार रूपये व 40 हजार रूपये से अधिक की जमानत राशि के लिए जिला स्तरीय समिति, राज्य स्तरीय समिति को प्रस्ताव भेजकर अनुमोदित कराया जा सकता है। जिससे कि ऐसे कैदी जल्द से जल्द जेल से रिहा हो सकें।