चंडीगढ़। हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री एवं अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी संदीप सिंह के खिलाफ महिला कोच से छेड़छाड़ के मामले में चंडीगढ़ की कोर्ट में केस चलेगा। कोर्ट में संदीप सिंह के खिलाफ इस मामले में आरोप तय हो गए हैं और अब 17 अगस्त से केस की सुनवाई चलेगी। इस मामले में पीड़िता ने आरोपित पर दुष्कर्म की धारा के तहत भी केस चलाए जाने की भी मांग की थी, लेकिन उसकी यह मांग काेर्ट ने खारिज कर दी।
दरअसल, दो साल पहले हरियाणा खेल विभाग की एथलेटिक्स कोच ने पूर्व मंत्री पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे। उसकी शिकायत पर सेक्टर-26 थाना पुलिस ने 31 दिसंबर 2022 को संदीप सिंह के खिलाफ कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। शिकायत में महिला ने बताया कि 1 जुलाई 2022 को संदीप सिंह ने उसे अपने सेक्टर 7 स्थित सरकारी घर पर बुलाया और उससे छेड़छाड़ शुरू कर दी थी और कथित तौर पर उसके कपड़े भी फाड़ दिए थे।
पूर्व मंत्री ने इस मामले में आरोप मुक्त किए जाने की अर्जी भी दायर की थी, जिसमें उन्होंने खुद को बेकसूर बताया था। ये अर्जी काेर्ट ने रद्द कर दी। संदीप सिंह ने अर्जी में कहा था कि शिकायतकर्ता महिला पहले भी मामूली बातों पर कई लोगों के खिलाफ शिकायत दे चुकी है। उनके खिलाफ छह महीने की देरी से एफआईआर हुई थी। यानी पूरी योजना बनाकर उन्हें झूठे केस में फंसाया गया था। उन्होंने कहा कि महिला कोच की पोस्टिंग और विदेश में ट्रेनिंग जैसी मांगों को उन्होंने नहीं माना, इसलिए उन पर झूठे आरोप लगाए गए हैं। सोमवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ चंडीगढ़ जिला काेर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। अब उनके खिलाफ 17 अगस्त से मुकदमा शुरू होगा।