नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमएम सुंदरेश की अध्यक्षता वाली बेंच ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को राहत देते हुए बेटी से जुड़े वैवाहिक विवाद मामले में उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी है।
दरअसल, स्वामी प्रसाद मौर्य ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर अपने खिलाफ दर्ज मामले को निरस्त करने की मांग की है। मौर्य ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच की ओर से कोई राहत नहीं देने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कथित रूप से अपनी बेटी के बिना तलाक दूसरी शादी कराने और मारपीट व गालीगलौज के साथ जानमाल की धमकी व साजिश रचने का आरोप है।
इस मामले में पीड़ित दीपक कुमार स्वर्णकार का कहना है कि 3 जनवरी, 2019 को संघमित्रा से उसके घर पर शादी कर ली। बाद में जब उन्हें पता चला तो शादी की बात उजागर न होने पाए, इसलिए उस पर जानलेवा हमला कराया गया।