Sunday, November 10, 2024

दिल्ली आबकारी घोटाला मामलाः बीआरएस नेता के. कविता की जमानत पर 27 अगस्त को सुनवाई

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में बीआरएस नेता के. कविता की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई टाल दी है। जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को करने का आदेश दिया।

कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि सीबीआई ने 19 अगस्त को अपना जवाब दाखिल किया लेकिन उसमें कोई वकालतनामा नहीं था। उसके बाद कोर्ट ने वकालतनामा के साथ जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। 12 अगस्त को कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी किया था।

सुनवाई के दौरान के कविता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि याचिकाकर्ता पिछले पांच महीने से हिरासत में है। उन्होंने कहा कि ईडी और सीबीआई दोनों के मामलों में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। मामले में 493 गवाह हैं। रोहतगी ने मनीष सिसोदिया, प्रबीर पुरकायस्थ और केजरीवाल को मिली जमानत को आधार बनाते हुए के. कविता की जमानत की मांग की थी। उन्होंने कहा कि के. कविता महिला है। जब कोर्ट ने ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी किया तो रोहतगी ने अंतरिम जमानत की मांग की। तब कोर्ट ने कहा कि बिना ईडी और सीबीआई का पक्ष सुने कोई आदेश नहीं दे सकते हैं।

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 22 जुलाई को के. कविता के खिलाफ सीबीआई की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। कविता को सीबीआई ने 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने 7 जून को के कविता के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने ईडी की ओर से के कविता के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर 29 मई को संज्ञान लिया था। ईडी ने कविता को 15 मार्च को हैदराबाद से छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था।

- Advertisement -

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

Related Articles

STAY CONNECTED

74,306FansLike
5,466FollowersFollow
131,499SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय