Friday, November 22, 2024

दिल्ली का कोचिंग हादसा, चार सह मालिकों की जमानत याचिका खारिज

नई दिल्ली। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके के राव आईएएस स्टडी सर्कल में जलसैलाब से हुई तीन छात्रों की मौत के मामले में गिरफ्तार चार सह-मालिकों तेजिंदर सिंह, परविंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह की जमानत याचिका को आज खारिज कर दिया । प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज अंजू बजाज ने यह आदेश दिया। कोर्ट ने 17 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

इस मामले में एक आरोपित थार चालक मनुज कथूरिया को सेशंस कोर्ट जमानत प्रदान कर चुका है।

दिल्ली पुलिस ने 29 जुलाई को राव आईएएस स्टडी सर्कल के चारों सह मालिकों और थार चालक को गिरफ्तार किया था। 28 जुलाई को कोचिंग के मालिक अभिषेक गुप्ता और कोआर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया था। थार चालक को छोड़कर सभी आरोपित न्यायिक हिरासत में हैं। अब इस मामले को सीबीआई देख रही है।

- Advertisement -

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

Related Articles

STAY CONNECTED

74,306FansLike
5,466FollowersFollow
131,499SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय