नई दिल्ली। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में बुधवार को दिल्ली आबकारी घोटाले से जुड़े सीबीआई के मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और बीआरएस नेता के कविता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश हुए। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वो एक से दो दिन में आरोपितों को मांगे गए दस्तावेजों की प्रति उपलब्ध कराएं। कोर्ट ने आरोपितों के वकीलों को इस बात की छूट दी कि वे अगर कोर्ट के रिकॉर्ड में दस्तावेज साफ दिख रहे हों तो वे दस्तावेजों की प्रति की फोटो खींच सकते हैं। मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी।
इस मामले में मनीष सिसोदिया और कविता को सुप्रीम कोर्ट नियमित जमानत दे चुका है। कविता को सुप्रीम कोर्ट ने 27 अगस्त को नियमित जमानत दी थी जबकि सिसोदिया को 21 अगस्त को जमानत मिली थी। सीबीआई ने 29 जुलाई को इस मामले में केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 22 जुलाई को कविता के खिलाफ सीबीआई की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। कविता को सीबीआई ने इस मामले में 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने 7 जून को कविता के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने ईडी की ओर से कविता के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर 29 मई को संज्ञान लिया था।
इस मामले में अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार होने वाले लोगों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह, बीआरएस नेता कविता शामिल हैं। संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और के कविता को सुप्रीम कोर्ट नियमित जमानत दे चुका है।
ईडी ने 21 मार्च को देर शाम को केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को गिरफ्तार किया था। ईडी के मामले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट अंतरिम जमानत दे चुका है। ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। ईडी ने इस मामले में सिसोदिया को 9 मार्च 2023 को पूछताछ के बाद तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। सिसोदिया को पहले सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था।