मुजफ्फरनगर। जनपद में ऑनरकिलिंग में फहराना हत्याकांड में 6 भाइयों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है और 35-35 हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है। बुढ़ाना क्षेत्र में प्रेम-विवाह करने पर फहराना की उसके ही सगे व चचेरे भाइयों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।
अभियोजन के अनुसार मुजफ्फरनगर जनपद में गत 28 जून 2023 को थाना बुढ़ाना क्षेत्र के ग्राम अलीपुर अटेरना में अपने प्रेमी शाहिद के साथ प्रेम-विवाह करने पर फहराना पत्नी शाहिद की गोली मारकर हत्या के मामले में आरोपी फरमान, जमशेद, नोमान, शादाब, धारा उर्फ सन्नवर, फरमान अहमद को ऑनरकिलिंग के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने 35-35 हजार रुपये का जुर्माना किया है, जबकि चार महिला आरोपियों तबस्सुम, सोनिया, गोरी व सलमा को सबूत के अभाव में बरी कर दिया है । इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट थर्ड के पीठासीन अधिकारी कमलापति की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता प्रदीप कुमार शर्मा ने पैरवी की है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार गाँव की लड़की फहराना का अपने प्रेमी शाहिद से प्रेम चल रहा था, जिसका लड़की के परिजन विरोध करते थे। बाद में फहराना ने प्रेम विवाह कर लिया था। दो माह बाद गत 28 जून 2023 को ग्राम अलीपुर अटेरना में ब्यूटी पार्लर जा रही फरहाना की ऑनर किलिंग में उसके परिजनों ने हत्या कर दी। उसके प्रेमी पति शाहिद ने अपनी ससुराल पक्ष के दस लोगों को नामजद कराया था।