नोएडा। थाना बादलपुर क्षेत्र में 13 वर्ष पूर्व अपनी पत्नी और दो बेटियों की हत्या के मामले में दोष सिद्ध होने पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश-5 चंद्र मोहन श्रीवास्तव ने दोषी ओमदत्त उर्फ पिंटू को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 55 हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया है। हत्याकांड में षड्यंत्र में शामिल होने का दोष सिद्ध होने पर ओमदत्त के माता-पिता और दोनों भाइयों को दो-दो वर्ष के कारावास की सजा और 2500 रुपये का अर्थंदंड लगाया है।
पुलिस आयुक्त के मीडिया प्रभारी ने बताया कि गांव कूड़ी खेड़ा निवासी परमानंद ने अपनी बेटी भूमिका की शादी वर्ष 2004 में थाना बादलपुर क्षेत्र के गांव दुहाई निवासी ओमदत्त उर्फ पिंटू से की थी। शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग दहेज के लिए भूमिका का उत्पीड़न करने लगे। शादी के बाद भूमिका को दो बेटियां और बेटा पैदा हुए। घटना वाले दिन ओमदत्त की मां हरवती और पिता कालीचरन ने भूमिका को यह कहकर निजी अस्पताल बुलाया कि ओमदत्त का एक्सीडेंट हो गया है। अपनी दोनों बेटियों साक्षी (5) और प्राची (2.5) को साथ लेकर अस्पताल जाने के लिए निकली। रास्ते में हरनौटी नहर के पास ओमदत्त ने भूमिका को रोक लिया।
उसकी और दोनों बेटियों की गला दबाकर हत्या कर दी और ऊपर से तेजाब डाल दिया। मामले की सुनवाई के दौरान 9 गवाहों की गवाही हुई। साक्ष्य के रूप में घटनास्थल से इकट्ठा की गई खून और तेजाब से सनी मिट्टी पेश की गई। अन्य साक्ष्य भी पेश किए गए। दोष सिद्ध होने पर पति ओमदत्त को उम्रकैद और 55 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर 10 महीने अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। ओमदत्त के पिता, कालीचरन, मां हरवती, भाई सुरेश और सतीश को भी दो-दो वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई।