मेरठ। छेड़छाड़ का विरोध करने पर महिला के ऊपर केरोसिन उड़ेलकर आग लगाकर जान लेने के आरोपी को न्यायालय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पवन कुमार शुक्ला की अदालत ने दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है।
इस मामले में सरकारी वकील मुकेश मित्तल ने बताया कि अदालत ने मामले में पीड़िता की मृत्यु से पहले दिए बयान को आधार माना गया और दोषी को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। इस मामले में जांच अधिकारी ने पीड़िता का कुछ वक्त पहले ही आखिरी बयान लिया था। सरकारी वकील के अनुसार दो अगस्त 2015 को मेरठ के थाना रोहटा क्षेत्र के गांव रोहटा निवासी जीतू ने पुलिस थाने में गांव के ही अमित पहुआ के खिलाफ तहरीर देकर आरोप लगाया था कि दो अगस्त को जब वह खेत पर काम पर गया हुआ था और उसकी पत्नी घर पर अकेली थी तब अमित पहुआ ने घर में घुसकर उसकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ शुरु कर दी। पत्नी के विरोध करने पर अमित पहुआ ने उसकी पत्नी के ऊपर कनस्तरी में मिट्टी का तेल लेकर उड़ेल दिया और आग लगा दी।
जिससे उसकी पत्नी गंभीर रुप से घायल हो गई थी। पत्नी की बाद में मेडिकल अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। इस मामले में वादी पति आई विटनेस नहीं था। लेकिन, जैसा कि सरकारी वकील का कहना है कि महिला ने मरने से पहले जांच अधिकारी को बयान दिया था कि उसने अमित पर केरोसिन उड़ेल कर आग लगाकर उसे मारने की बात कही थी। मरने से पहले दिए गए इस बयान को एविडेंस माना गया। साथ ही अभियुक्त के हाथ केरोसिन से जलने को आधार मानकर अदालत ने ये नज़ीर वाला फैसला सुनाया। अदालत ने गत एक अक्तूबर को आरोपी अमित को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है और लगभग 14000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।