इसके अलावा, सरकार ने अन्य त्योहारों पर भी पटाखों के उपयोग के लिए समय-सीमा तय की है। दीपावली और गुरु पर्व पर रात 8 से 10 बजे तक, जबकि क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए रात 11:55 से 12:30 बजे तक पटाखे जलाने की छूट होगी।
सार्वजनिक और संवेदनशील स्थानों जैसे अस्पताल, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केंद्र, शिक्षण संस्थान, कोर्ट और धार्मिक स्थलों से 100 मीटर के दायरे में पटाखे जलाने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही शादी समारोहों में भी केवल उन्नत किस्म के ग्रीन पटाखों के उपयोग का निर्देश दिया गया है।
राजस्थान सरकार का यह कदम प्रदूषण पर नियंत्रण रखने की दिशा में उठाया गया है, जिससे एनसीआर क्षेत्र में पटाखों के कारण उत्पन्न होने वाले वायु और ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सके।