मुजफ्फरनगर। नगर निकाय चुनाव का आरक्षण सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश के बाद आयोग गठित करके जारी किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष संजय गर्ग ने कहा कि जो 3 महीने पहले आरक्षण जारी किया गया था। उसमें पूर्ववर्ती सरकारों की अनेकों त्रुटियां थी जिसके कारण वर्तमान सरकार ने आरक्षण सूची जो जारी की गई थी उसकी मजबूरी थी, अब भाजपा सरकार ने पिछले चक्र को शून्य घोषित कर कर नया चक्र इस योजना से लागू किया है।
बीजेपी जिला उपाध्यक्ष संजय गर्ग ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने आरक्षण का जो चक्र घुमाया था उसी चक्र के आधार पर 3 महीने पहले आरक्षण सूची जारी की गई थी लेकिन उसको हाईकोर्ट ने निरस्त कर दोबारा से आयोग की रिपोर्ट तलब कर आरक्षण सूची जारी की है। चुनाव आयोग की संस्तुतियों के आधार पर आरक्षण लागू किया गया है। और अब आगे जो आरक्षण लागू होंगे वह इसी क्रम अनुसार चलते रहेंगे।
समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिलाध्यक्ष प्रमोद त्यागी एडवोकेट ने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार को पहले ही ट्रिपल टेस्ट कर लेना चाहिए था जबकि उच्चतम न्यायालय तय किया हुआ था। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से प्रत्याशियों को काफी आर्थिक नुकसान हुआ है। कहा कि हाईकोर्ट के दखल के बाद अनुसूचित जाति का आरक्षण बढ़ा है। कहा कि जो आगे चलकर नियम से और कानून से आगे चलकर लागू रहेगा।
उन्होंने कहा कि पिछड़ों को जितना आरक्षण मिलना चाहिए था उतना ही अनुसूचित जाति को मिलना चाहिए था। प्रमोद त्यागी ने कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद अब ठीक आरक्षण आया है। सरकार का जो गलत निर्णय था उसकी वजह से प्रत्याशियों को बहुत नुकसान हुआ है। यदि सरकार पहले ही ट्रिपल टेस्ट के आधार पर लेती तो लोगों को इस तरह की परेशानी ना होती।