Thursday, April 17, 2025

मुज़फ्फरनगर दंगा मामले की सुनवाई अब रोजाना होगी, सुप्रीम कोर्ट ने दिए आदेश

मुजफ्फरनगर। उच्चतम न्यायालय ने गैंग रेप मामले में रोजाना सुनवाई के आदेश दिए हैं।

आज पीड़िता की ओर से उच्चतम न्यायालय की वरिष्ठ अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने मुज़फ्फरनगर आकर कोर्ट में बहस की और बताया कि अभियोजन पक्ष अपनी कहानी साबित कर चुका है। एडीजे विशेष अदालत पोक्सो 2 के ज़ज़ अंजनी कुमार सिंह ने सुनवाई कल तक के लिये स्थगित कर दी । कल बचाव पक्ष अपनी बहस करेगा ।

अभियोजन की कहानी की अनुसार गत 2013 को ग्राम लांक में मुज़फ्फरनगर दंगे के दौरान एक महिला के साथ तीन लोगों द्वारा सामूहिक बलात्कार का आरोप है।एसआईटी ने मामले की जांच कर तीन आरोपियों कुलदीप, महेशवीर, सिकंदर के विरुद्ध आरोप कोर्ट में दाखिल किया था। सुनवाई के चलते कुलदीप की मोंत हो गई थी।मामले में पीड़िता सहित 7 गवाहों के बयान हो चुके हैं । मामले की सुनवाई अंतिम दौर में है।

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