शामली। जनपद शामली के दिव्यांगजनों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी श्री अंशुल चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों को दुकान निर्माण हेतु ₹20,000 और दुकान संचालन, खोखा/गुमटी/हाथ ठेला खरीदने हेतु ₹10,000 तक का लोन दिया जाएगा। यह लोन 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर तथा 25 प्रतिशत सब्सिडी के साथ उपलब्ध कराया जाएगा।
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आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हो। दिव्यांगता कम से कम 40 प्रतिशत हो। उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतम ₹92,000 और शहरी क्षेत्र में ₹1,12,000 हो। आवेदक पर किसी भी बैंक का बकाया ऋण न हो, न ही उस पर कोई आपराधिक या आर्थिक वाद दर्ज हो। 110 वर्ग फुट रजिस्टर्ड भूमि के स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज आवश्यक होंगे। आधार कार्ड,दिव्यांगता प्रमाण पत्र,ऑनलाइन फॉर्मेट में तहसील द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र,निवास प्रमाण पत्र,जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो),लाभार्थी का बैंक खाता (किसी के साथ जॉइंट खाता न हो),शपथ पत्र (बैंक देय, आपराधिक/आर्थिक वाद न होने की पुष्टि हेतु),110 वर्ग फुट भूमि के वैध दस्तावेज (यदि दुकान निर्माण हेतु आवेदन कर रहे हैं),पासपोर्ट साइज फोटो (जिसमें दिव्यांगता स्पष्ट दिखे) मोबाइल नंबर,ऑनलाइन आवेदन divyangjandukan.upsdc.gov.in पर करें। आवेदन के बाद उसकी हार्ड कॉपी जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कार्यालय, विकास भवन, निकट गोहोरनी, शामली में जमा करें।