Monday, December 23, 2024

नाबालिग से छेड़छाड़ में 4 साल की कैद:पॉक्सो एक्ट कोर्ट का फैसला, 2018 में हुई थी घटना

मुजफ्फरनगर । जनपद की पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने 12 साल की किशोरी से छेड़छाड़ किए जाने के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए 4 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 12500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कुलदीप त्यागी ने बताया कि थाना मंसूरपुर क्षेत्र के गांव में 12 वर्षीय किशोरी के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़ की गई थी।

उन्होंने बताया कि पीड़िता के पिता की ओर से मुकदमा दर्ज कराते हुए आरोप लगाया गया था कि 21 जुलाई 2018 को 12 वर्षीय पुत्री घर के बाहर नल से पानी भरकर ले जा रही थी। तभी गांव के कुलदीप पुत्र हरपाल ने उसको घर में दबोच लिया था। आरोप था कि किशोरी के साथ जबरन छेड़छाड़ करते हुए मारपीट भी की गई थी। आरोपी किशोरी का मुंह दबाकर उसे भीतर कमरे में ले गया था।

उसके साथ ज्यादती का प्रयास किया था। इस मामले में थाना मंसूटू पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया था। घटना के मुकदमे की सुनवाई विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट में हुई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कुलदीप कुमार त्यागी ने बताया कि कोर्ट ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद आरोपी कुलदीप पुत्र हरपाल को दोषी ठहराते हुए पॉक्सो एक्ट तथा अन्य धाराओं में 4 साल कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 12500 रुपए का जुर्माना भी लगाया।

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