मुजफ्फरनगर। शामली जि़ले के थाना थानाभवन इलाके में 2011 में पुलिस पर हमला कर एक सिपाही की हत्या व दूसरे को घायल कर दो राइफलें लूट करने के मामले में एडीजे 10 ने आरोपी नीटू को दोषी घोषित किया है, जबकि 12 अन्य सबूत के अभाव में बरी किए गए है।
अभियोजन की कहानी के मुताबिक 12 अक्टूबर 2011 की है, शामली में शाम के 7 बजे गांव मस्तगढ़ पुलिया थाना भवन कांस्टेबल कृष्णपाल व अमित पिकेट ड्यूटी पर मस्तगढ़ पुलिया पर डयूटी पर थे, उसी समय कुछ बदमाशों ने उनके हथियार लूट लिए और एक सिपाही कृष्णपाल की हत्या कर दी गयी, उनमें से एक पुलिसकर्मी अमित कांस्टेबल, जो गंभीर रूप से घायल था, जिसके पेट में गोली लगी थी, उसकी न्यायालय में गवाही कराई गई।
एडीजीसी कुलदीप कुमार एडवोकेट ने इस मामले में 14 गवाह पेश न्यायालय में पेश किये। मुकदमा अज्ञात में लिखा गया था, उसमें 17 मुलजिम बनाए गए था, जिनमें चार की मृत्यु हो चुकी है, जिनमें रिशिपाल संजीव ,धर्मेंद्र, सुमित शामिल है। बाकी बचे अभियुक्त उनका कोर्ट नंबर एडीजे कोर्ट नंबर 10 हेमलता त्यागी की कोर्ट में ट्रायल चला, जिसमें आज नीटू अभियुक्त को दोषी करार दिया गया और 29 सिंतबर को सजा सुनाई जाएगी। बरी होने वालो में 12 में से दो महिलाएं भी शामिल हैं।