बागपत। शहर की एक कालोनी में चार साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने वाले को न्यायाधीश ने सुनवाई पूरी होने पर बीस साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही बीस हजार रुपए अर्थदंड लगाया। जिसे अदा नहीं करने पर एक साल की सजा बढ़ाई जाएगी।
विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र पंवार और नरेश वेदवान ने बताया कि शहर की रहने वाली एक महिला ने 18 मई 2017 ने न्यायालय के आदेश पर पड़ोस के फिरोज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। महिला ने आरोप लगाया कि पड़ोस में रहने वाला फिरोज उसकी चार साल की बेटी को उठाकर एक खाली मैदान में ले गया। जहां उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया और अश्लील हरकतें की। महिला ने आरोप लगाया कि चार साल की बेटी के साथ हुई घटना की शिकायत कोतवाली में की गई। लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी फिरोज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
इस मुकदमे में पुलिस ने न्यायालय में आरोपपत्र भी दाखिल कर दिया। जिसकी सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष पोक्सो में हुई। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश संजीव कुमार ने फिरोज पर दोषसिद्ध कर दिया था। उसे बीस साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही बीस हजार रुपये अर्थदंड लगाया।