मुजफ्फरनगर। घटना 5 जून वर्ष 1991की हैं जब शेरपुर थाना पुरकाजी निवासी बिल्लू ने साईकिल चोरी की पुलिस को सूचना दी।
अगले दिन सुहेल गाँव निवासी कर्मजीत ने चानचक निवासी गुरुमेज उर्फ़ पप्पू पुत्र गुरुदयाल के विरुद्ध जान से मारने की धमकी देने का अभियोग थाने पर लिखाया। पुलिस ने गुरमेज व इसके भाई गुरुलाल के विरुद्ध कारवाही कर थानाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह तेवतिया ने गैंगस्टर कोर्ट में चालान किया।
सुनवाई उपरांत गैंगस्टर जज अशोक कुमार ने पत्रावली प्रथक कर गुरुमेज को दो साल की सजा और पाँच हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। गुरुदयाल के विरुद्ध विचारण जारी हैं जबकि चोरी, धमकी के वाद दोष मुक्त हो चुके हैं।