मुजफ्फरनगर। पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने व उसके साथ कुकर्म करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की सजा सुनाई है तथा दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अभियोजन के अनुसार वादी निवासी मिमलाना रोड थाना कोतवाली नगर द्वारा लिखित तहरीर देकर थाना कोतवाली नगर पुलिस को बताया था कि अभियुक्त जावेद पुत्र रफीक निवासी मौहल्ला महमूद नगर थाना सिविल लाईन द्वारा वादी के नाबालिग पुत्र को बहला फुसलाकर ले जाने व उसके साथ कुकर्म करने की घटना की।
तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा मुकदमा अ0सं0- 1500/2016 धारा 363,377,511 भादवि व 3/4 पोक्सो अधिनियम मुकदमा दर्ज किया गया। थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अभियुक्त जावेद को 20 अगस्त 2016 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्त के विरूद्ध 24 सितंबर 2016 को आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।
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थानाध्यक्ष कोतवाली नगर अक्षय शर्मा के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया। विशेष लोक अभियोजक विनय कुमार अरोरा एवं मनमोहन वर्मा द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज एडीजे/विशेष न्यायधीश पोक्सो कोर्ट नं0-02 द्वारा आरोपी जावेद उपरोक्त को धारा 363,377,511 भादवि व धारा 18 पोक्सो अधिनियम में 10 वर्ष कारावास तथा 10,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई।