Friday, January 31, 2025

महिला की हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, 50 हजार रुपये का अर्थदंड

मेरठ। लिसाड़ी गेट निवासी फिरोज को हत्या के मामले में आजीवन कारावास व 50 हजार रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपित ने वर्ष 2021 में 19 वर्ष की फिरदोस की योजना बनाकर हत्या कर दी थी। युवती के पिता ने आरोपी के खिलाफ युवती के अश्लील फोटो भी व्हाटसएप पर भेजने का भी मुकदमा लिसाड़ी गेट थाने पर दर्ज कराया था। मामले में न्यायालय ने गुरुवार को एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जबकि दूसरे आरोपी को दोष मुक्त कर दिया।

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जिला पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि 23 जनवरी 2021 में इस्लामाबाद टाल वाली गली थाना लिसाडी गेट निवासी रहीसुद्दीन ने लिसाड़ी गेट थाने पर पड़ोस के फिरोज और खुर्जा जनपद बुलन्दशहर निवासी कासिम के खिलाफअपनी पुत्री की हत्या करने व उसकी बेटी फिरदोस के अश्लील फोटो व्हाटसएप पर भेजने के संबध मे धारा-302/120बी भादवि व 66/66(ड) आईटीएक्ट में मुकदमा दर्ज कराया था। कनविक्शन के अन्तर्गत विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय पेश किया किया था और निरंतर सशक्त पैरवी की गई।

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सशक्त पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय स्पेशल न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम क्रम संख्या-2 जनपद मेरठ पवन कुमार शुक्ला के द्वारा आज अभियुक्त फिरोज को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न देने पर एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास भुगतना पडेगा ।

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धारा-3/25/27 आर्म्स एक्ट के तहत दो साल के कठोर कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया‌। अर्थदण्ड न देने पर 02 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पडेगा। वही इस मामले के दूसरे अभियुक्त कासिम पुत्र स्व0 अल्लाहबख्श को दोषमुक्त किया गया।

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