मुज़फ्फरनगर। जनपद में लगभग ग्यारह वर्ष पूर्व गत 21 जून 2012 को थाना छपार के ग्राम छपरा में रुपयों के लेनदेन की रंजिश को लेकर हसन की हत्या कर दी गई थी।
हसन की हत्या के मामले में आरोपी ताहिर, मनव्वर व उस्मान को सबूत के अभाव में आज कोर्ट ने बरी कर दिया। इस मामले की सुनवाई एडीजे 9 कनिष्क कुमार की कोर्ट में चली। बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जुलकरण सिंह, चन्द्रवीर सिंह व किरणपाल सैनी ने पैरवी की।
अभियोजन के अनुसार गत 21 जून 2012 को थाना छपार के ग्राम छपरा में ताहिर पर हसन के उधार के रुपये थे। इसी रंजिश को लेकर ताहिर ने अपने साथियों के साथ मिलकर हसन की हत्या कर दी। बाद में मृतक का शव बरामद दिखाया गया। शव की सही तरह से शिनाख्त भी नहीं हो पाई थी, इसका आरोपियों को लाभ मिला।