देवबंद (सहारनपुर)।एसीजेएम अदालत ने जेल लोक अदालत में जेल में बंद तीन आरोपियों को सजा सुनाकर उन पर चल रहे मुकदमों का निस्तारण किया है। जिला जज बबीता रानी के मार्गदर्शन में सिविल कोर्ट परिसर में लगी जेल लोक अदालत में एसीजेएम सरदार परविंदर सिंह ने बड़गांव स्थित धर्मेन्द्र के खेत में बने ट्यूबवेल के कमरे से सामान चोरी के आरोप में धारा 379,411 में निरूद्ध पहल सिंह को 3 माह 7 दिन की सजा से दंडित किया है।
अभियुक्त अपनी सजा जेल में रहते हुए पूरी कर चुका है। नानौता में मार्च 2024 को सुमित गोयल की दुकान में हुई 3500 रूपये की चोरी के मामले में धारा 380,411 में निरूद्ध अभियुक्त साकिब पुत्र शमशाद निवासी नानौता को जुर्म स्वीकार करने पर 7 माह के कारावास व 1 हजार के अर्थदण्ड से दंडित किया है। अर्थदण्ड न चुकाने पर 5 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
इसी मामले में दूसरा अभियुक्त यूसूफ अभी जेल में बंद है। वहीं, नागल क्षेत्र से रेलवे की पटरी चोरी करने के आरोप में धारा 379, 411 में निरुद्ध व जेल में बंद जलवा पुत्र इस्लाम को 3 माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त डेढ़ माह से अधिक समय से जेल में बंद है।