मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त कलेन्डर के अनुसार डा0 अजय कुमार जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में रितेश सचदेवा,अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बाल सम्प्रेक्षण गृह एवं जिला कारागार की पाकशाला, अस्पताल, पुरूष बैरक तथा किशोर बैरक का निरीक्षण किया गया।
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इसी अनुक्रम में बंदियों के हितार्थ विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान रितेश सचदेवा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शिविर में उपस्थित बंदियों को संवैधानिक व विधिक अधिकारों की जानकारी दी गयी तथा उन्हे अवगत कराया गया कि बन्दी अपने विधिक अधिकारो के प्रति जागरूक हो। रितेश सचदेवा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कैदियों से उनकी समस्याए सुनी गयी तथा अवगत कराया गया कि उन्हे कोई भी कानूनी समस्या होने पर अधीक्षक जिला कारागार के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अवगत कराने अथवा आवेदन पत्र देने का कथन किया गया, जिस पर कार्यवाही किये जाने की बात कही गयी।
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अधीक्षक जिला कारागार को निर्देशित किया गया कि जिन बन्दियों के मामले ई-जेल लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित हो सकते है, उनकी सूची जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित करें जिससे उनके मामलों का शीध्र निस्तारण हो सकें। रितिश सचदेवा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिन बंदियों की जमानत याचिका अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हो चुकी हो उन्हे विधिक सहायता प्रदान की गई।
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रितिश सचदेवा, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 8 मार्च 2025 दिन द्वितीय शनिवार, को दीवानी न्यायालय परिसर, वाह्य न्यायालय बुढाना, ग्राम न्यायालय जानसठ, ग्राम न्यायालय खतौली तथा कलेक्ट्रेट में किया जायेगा, जिसमें आपराधिक, 138 एनआई एक्ट, बैक रिकवरी, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिका, टेलीफोन, बिजली एवं पानी के बिल, वैवाहिक वाद, भूमि अधिग्रहण, राजस्व वाद, तथा सिविल वादों का निस्तारण किया जायेगा।