गाजियाबाद। देश में एक जुलाई (सोमवार) से नया कानून लागू हो गया। कानून लागू होने के बाद दिल्ली से सटे गाजियाबाद में पहली एफआईआर दर्ज हुई है। अब आईपीसी (भारतीय दंड संहिता ) की जगह बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) के तहत आरोपितों पर कार्रवाई होगी।
भारतीय न्याय संहिता-2023 के तहत गाजियाबाद कमिश्नरेट के लिंक रोड थाने में सोमवार को पहली रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस के मुताबिक, बृज विहार निवासी जिम ट्रेनर साहिल वर्मा ने पुलिस को फोन कर मारपीट और धमकी देने की सूचना दी थी।
उन्होंने अपनी तहरीर में कहा है कि वह जिम ट्रेनर है। सूर्य नगर में वह एक जिम में जाते हैं। उन्होंने किसी से कुछ रुपये ब्याज पर ले रखे हैं, जिसका वह समय से ब्याज अदा कर रहे थे। रवि कुमार सिंह सोमवार सुबह जिम पर आए और उनके साथ मारपीट करते हुए धमकी दी। वर्मा की ओर से बीएनएस 2023 की 115(2), 352, 351(2), 351(3) धारा में दर्ज की गई है। डीसीपी (ट्रांस हिंडन) निमिष पाटिल का कहना कि मामले की जांच की जा रही है।