मुजफ्फरनगर। गत 14 नवम्बर 2019 को शामली के थाना कांधला के ग्राम गढ़ी दौलत में पत्नी महिला मोहसिना का एक अन्य व्यक्ति कय्यूम से अवैध संबंधों का विरोध करने को लेकर पति अकरम की गोली मारकर हत्या के मामले मे आरोपी मोहसिना, उसके प्रेमी कय्यूम, इसरार व महताब को सबूत के अभाव मे बरी कर दिया है ।
मामले की सुनवाई ए डी जे 4 के पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार की कोर्ट मे हुई। बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता सनसपाल चौहान व मोहम्मद रिजवान ने पैरवी की।
अभियोजन के अनुसार महिला मोहसिना ने अपने प्रेमी की सहायता से हत्या करायी थी और शव को खेत मे छिपा दिया था। पुलिस ने अज्ञात में मामला दर्ज कर जांच में पत्नी उसके प्रेमी सहित 4 लोगों को नामजद किया था।