शामली। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) रोहित राजपूत ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के आदेशानुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में पुराने वाहनों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।
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उन्होंने बताया कि पेट्रोल से चलने वाले निजी दोपहिया और चारपहिया वाहनों, जिनकी पंजीकरण तिथि से 15 वर्ष की अवधि पूरी हो चुकी है, और डीजल से चलने वाले ऐसे वाहन, जिनकी पंजीकरण तिथि से 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं, का संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित है।
इसके अतिरिक्त, एनजीटी के आदेश के अनुसार ऐसे वाहनों का पंजीकरण रद्द (De-Register) करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। एआरटीओ ने वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे इन नियमों का पालन करें और प्रतिबंधित वाहनों को सड़कों पर न लाएं, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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इसकी सार्वजनिक सूचना का 23.10.2021 एवं 24.05.2023 को विभिन्न माध्यम से प्रकाशन कराया जा चुका है। प्रकाशित सार्वजनिक सूचना में उल्लेख किया गया था कि ऐसे यान के पंजीकृत वाहन स्वामियों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के तिथि से 90 दिन के अन्दर अपने यान को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन०सी०आर०) से अन्यत्र ले जाये जाने हेतु पंजीयन नवीनीकरण कराते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र अथवा यान का पंजीयन चिन्ह निरस्त कराये जाने हेतु समस्त औपचारिकताऐं पूर्ण कर आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दें।
सार्वजनिक सूचना के अतिरिक्त जनपद के समाचार पत्रों में खबर के माध्यम से भी समस्त वाहन स्वामियों को सूचित किया जा चुका है। यह समयावधि 90 दिन से अधिक व्यतीत हो चुकी है। उल्लेखनीय है कि सम्बन्धित वाहन स्वामियों द्वारा समय सीमा समाप्त हो जाने के उपरान्त भी उपरोक्त प्रकार के वाहन का पुनः पंजीयन कराकर अन्यत्र अनापत्ति प्रमाण पत्र ले जाने अथवा पंजीयन चिन्ह निरस्त कराये जाने हेतु अद्यतन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये है। यदि यान के पंजीयन की वैधता समाप्त हो गयी है, तो केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-52 के अन्तर्गत किये गये प्राविधान के अनुसार ऐसे यान को मोटरयान अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत विधिक रूप से पंजीकृत नहीं माना जा सकता है और इनका सार्वजनिक स्थान पर संचालन विधिमान्य नहीं है।
ऐसी दशा में यह मानने का पर्याप्त कारण है कि उक्त अधिनियम की धारा-53 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत यान का सार्वजनिक स्थान पर संचालन जनता के लिए खतरा पैदा करेगा और यान, मोटरयान अधिनियम तथा तत्सबंधी नियमावलियों के प्राविधानों की अपेक्षओं को पूर्ण नहीं करता है तथा ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे निजी यान (दो पहिया/चार पहिया-गैर परिवहन यान) के स्वामी अपने वाहन को सचालित करने के इच्छुक नहीं है। मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 54 के अन्तर्गत यह व्यवस्था निहित है कि किसी वाहन के पंजीयन का निलम्बन लगातार छः माह तक रहने की स्थिति में वाहन का पंजीयन, पंजीयन अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकता है। यदि पंजीयन निलम्बित की गयी कोई वाहन अस्तित्व में हो और संचालन योग्य हो तो छः माह के अन्दर पंजीयन अधिकारी के समक्ष प्रत्यावेदन देकर तथा वाहन प्रस्तुत कर पंजीयन निलम्बन को समाप्त करा लें साथ ही पुनः पंजीयन/एन०ओ०सी० प्राप्त कर अपने वाहन को अन्यत्र ले जाये अन्यथा उक्त समायावधि व्यतीत होने के पश्चात आपके वाहन का पंजीयन निरस्त कर दिया जायेगा, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित वाहन स्वामी का होगा।
इस संबंध में पूर्व में 23.10.2021 एवं दिनांक 24.05.2023 द्वारा प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सर्वसाधारण को 06 माह का समय देते हुये जनपद में अप्रैल 1970 से 28.02.2015 तक के पंजीकृत स्थानीय वाहन सीरीज CG01X, DL1, DL2, DL3, DL7, DL4SA, DL8CQ,DL9S,GJ7AB, HNW, HR38B, HRO1R, HRION, HR11B, HR14F, HR16H, HR20G, HR20M, HR26AE, UP11L, UP11JB, UP11H,UP11M,UP11N, UP11R, UP11S, UP11U, UP11V, UP11W, UP12A,UP12B,UP12C, UP12D, UP12E,UP12F,UP12G,UP12H,UP12J,UP12K,UP12L,UP12M,UP12P,UP12Q,UP12R,UP12S,UP12U, UP14Z, UP15AA, UP15AN, UP15AL, UP15AM, UP16 में पंजीकृत कुल 1967 पंजीकृत समस्त गैर व्यवसायिक एवं वाहन सीरीज CG03L, HR07D, HR10E, HR37B, HR64, UP12C, UP12E, UP12T में कुल 09 समस्त व्यवसायिक वाहन कुल 1976 पेट्रोल वाहने जो 15 वर्ष की आयु से अधिक पुरानी हैं, एवं जनपद में 28.02.2015 तक के पंजीकृत स्थानीय वाहन सीरीज AP15,CG10A,CG10D,DL1E, DL1Y, HR01, HR02, HR03, HR04, HR05AE, HR05AF, HR05AL, HR05AM, HR05Y, HR05X, HR05VHR06E, HR06AB, HR06G, HR08J, HR08K, HR08M, HR08P, HR08Q, HR08R, HR09, HR10A, HR10D, HR10E, UP11AB, UP11AF,UP11AM,UP11AS, UP11AU, UP11BL, UP11BP, UP11BU, UP12AH, UP12C,UP12D, UP12L,UP12M, UP12N, UP12P, UP12Q, UP12R,UP12S,UP12T,UP12U,UP12V,UP12W,UP12X,UP12Y, UP12Z,UP13, UP13AB, UP13S, UP14AC, UP14AW,UP14A,UP17U, UP17P, UP19A, UP19B, UP19C, UP19D, UP19E, UP19F, UP19G, UP19L,UP19M,UP19N पंजीकृत कुल 2586 समस्त गैर व्यवसायिक डीजल वाहन एव वाहन में सीरीज AS01, DL1E, DL1LG,GJ05, HP17B,HP51A,HR38C, HR38D, HR38E, HR38F, HR38G, HR38H, HR38J, HR38K, HR38L, HR38M,HR38N, HR45A, HR45B, HR45C, HR45D, HR05A, HR05B, HR05C, HR05D, HR05E, HR05F, HR05G, HR05H, HR05J, HR05K, HR05L, HR05M, HR05N, HR05P, HR05Q, HR05R, HR63A, HR63B, HR63C, HR63D, HR63E, RJ05GA,UA04, UA07E, UP11T,UP12A, UP12B, UP12C,UP12D, UP12T, UP15T, UP15AT,UP19T, UP17T, UP78T, UP79T में कुल 1728 रामस्त व्यवसायिक डीजल वाहन कुल 4314 डीजल वाहने जो 10 वर्ष की आयु से अधिक पुरानी हैं वाहन स्वामियों को निर्देशित किया गया था कि वह अपने वाहन की एन०ओ०सी० अन्य जनपद/प्रदेश के लिए जारी करा ले या पंजीयन चिन्ह निरस्त करा लें।
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी ने कहा कि उपरोक्त विज्ञप्ति को जारी हुये 06 माह पूर्ण हो जाने के उपरान्त भी उपरोक्त सीरिजों के जिन वाहनों की एन०ओ०सी०/पंजीयन निरस्तीकरण प्रक्रिया नहीं करायी गयी है उन वाहनों का पंजीयन चिन्ह कार्यालय स्तर से डी-रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है इसका समस्त उत्तरदायित्व स्वयं वाहन स्वामी का होगा।