प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट ने 69 हजार प्राइमरी टीचरों को बड़ा झटका दिया है। भर्ती के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच ने अहम फैसला सुनाते हुए पूरी मेरिट लिस्ट को ही रद्द कर दिया है।
आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि तीन महीने के अंदर नई मेरिट लिस्ट बनाई जाए, जिसमें बेसिक शिक्षा नियमावली और आरक्षण नियमावली का पालन हो, इस मामले में अभ्यर्थियों ने पूरी भर्ती पर सवाल उठाते हुए 19 हजार पदों पर आरक्षण घोटाला का आरोप लगाया था।
आपको इस पूरी भर्ती प्रक्रिया और उस पर उठते सवालों के बारे में विस्तार से बताते हैं. दरअसल, अखिलेश सरकार में 1.72 लाख शिक्षामित्र को सहायक शिक्षक के रूप में समायोजित कर दिया गया था, जिसे हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था. साथ ही हाई कोर्ट ने नए सिरे से सहायक शिक्षकों की भर्ती का आदेश दिया था। फिर यूपी सरकार ने सबसे पहले 68,500 सहायक शिक्षकों की भर्ती की, यह भर्ती भी सवालों के घेरे में आई और सीबीआई ने मामले की जांच भी की।