रामपुर। सपा विधायक आजम खान मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने आजम खान को 7 साल की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि आजम खान की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई थी। रामपुर की MP/MLA कोर्ट ने डूंगरपुर मे जबरन घर तोड़े जाने वाले मामले में आजम खान पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया है। इसके अलावा बाकी 3 आरोपियों को 5 साल की सजा और 2 लाख का जुर्माना लगाया है।
आपको बता दें कि रामपुर जिले की एक विशेष अदालत ने डूंगरपुर में जबरन घर तोड़े जाने के मामले में शनिवार को पूर्व मंत्री आजम खान समेत चार आरोपियों को दोषी करार दिया था, जबकि तीन अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था।
संयुक्त निदेशक (अभियोजन) रोहताश कुमार पांडेय ने बताया था कि रामपुर की सांसद-विधायक अदालत (एमपी-एमएलए कोर्ट) के सत्र न्यायाधीश विजय कुमार ने जिले के गंज थाने में दर्ज एक मामले में पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान और पूर्व पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) आले हसन तथा बरकत अली को दोषी करार दिया जबकि अन्य तीन आरोपियों को बरी कर दिया। उन्होंने बताया था कि इस मामले में सजा के लिए 18 मार्च की तारीख मुकर्रर की गयी है।
इन धाराओं में चल रहा था मुकदमा
उन्होंने बताया कि रामपुर के चर्चित डूंगरपुर मामले में समाजवादी सरकार के समय जबरन घर तोड़े जाने की घटना को लेकर तत्कालीन नगर विकास मंत्री आजम खान, तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान और तत्कालीन सीओ (शहर) आले हसन खान सहित कुल सात आरोपियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 447, 427, 504, 506, 395 और 412 के तहत मामला दर्ज किया गया था। प्रदेश में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद 2019 में रामपुर के गंज थाने में यह मामला दर्ज किया गया था। आपको बता दें कि आजम खान एक अन्य आपराधिक मामले में सीतापुर जेल की सजा काट रहे हैं।