Saturday, November 2, 2024

जीएसटी कानूनों में किया गया संशोधन, लोकसभा ने विधेयक 2023 को किया पास

नई दिल्ली । लोकसभा ने शुक्रवार को केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) संशोधन विधेयक, 2023 और एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी) संशोधन विधेयक, 2023′ को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक के माध्यम से ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ क्लबों में दांव लगाने पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने का प्रस्ताव है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निचले सदन लोकसभा में दोनों विधेयकों को सदन के पटल पर रखा। लोकसभा ने इसे बिना चर्चा के मंजूरी दे दी। इस दौरान विपक्षी सदस्य कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को निलंबित करने और मणिपुर के मुद्दे को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। सीजीएसटी और आईजीएसटी कानूनों में संशोधन संसद में पारित होने के पश्चात राज्यों को संबंधित विधान सभाओं से राज्य जीएसटी कानून में ऐसे ही संशोधनों की मंजूरी लेनी होगी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को दोनों विधेयक के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इससे पहले जीएसटी परिषद ने भी केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) और एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) अधिनियमों में संशोधन को पिछले सप्ताह मंजूरी दी थी। जीएसटी परिषद ने दो अगस्त को अपनी 51वीं बैठक में कसीनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग में आपूर्ति पर कराधान स्पष्ट करने के लिए सीजीएसटी अधिनियम 2017 की अनुसूची तीन में संशोधन की सिफारिश की थी।

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