Friday, November 22, 2024

बीजेपी विधायक दुष्कर्म मामले में दोषी करार, गए जेल, 15 दिसंबर को न्यायालय तय करेगा सजा की अवधि

सोनभद्र। नौ वर्ष पूर्व नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में अपर जिला जज प्रथम एहसानुल्लाह खान की अदालत ने मंगलवार को सुनवाई कर भाजपा के दुद्धी विधायक रामदुलार गोंड़ को दोषसिद्ध पाकर न्यायिक अभिरक्षा में लेकर उन्हें जेल भेज दिया। सजा का निर्धारण 15 दिसंबर को होगा। ऐसे में अब विधायक की सदस्यता भी खत्म हो सकती है और दुद्धी में नए सिरे से विधानसभा चुनाव हो सकता है।

गौरतलब है कि 4 नवंबर 2014 को रामदुलारे गोंड जो तत्कालीन प्रधानपति थे अब वर्तमान में भाजपा के दुद्धी विधायक हैं, के खिलाफ एक व्यक्ति ने म्योरपुर थाने में दी तहरीर में आरोप लगाया था कि रामदुलार उसकी नाबालिग बहन के साथ पिछले एक वर्ष से लगातार धमकी देकर दुष्कर्म कर रहे थे। इस मामले में पुलिस ने रामदुलार के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था और विवेचना करने के बाद चार्जशीट न्यायालय में दाखिल किया था।

इस मामले में 8 दिसंबर को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने बहस कर अपना पक्ष रखा था। अदालत ने 12 दिसंबर को निर्णय की तिथि नियत किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोषसिद्ध पाकर दुद्धी विधायक रामदुलार गौड़ को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जिला कारागार भेज दिया। अदालत ने इस मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई कर 15 दिसंबर को उनके खिलाफ सजा सुनाई जाएगी।

अगर सजा दो साल से ऊपर की होगी तो दुद्धी विधायक रामदुलार गौड़ की विधायक की सदस्यता भी खत्म हो सकती है। हालांकि 15 दिसंबर को फैसला आने के बाद ही इसका निर्धारण हो सकेगा। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील सत्यप्रकाश त्रिपाठी ने बहस की।

- Advertisement -

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

Related Articles

STAY CONNECTED

74,306FansLike
5,466FollowersFollow
131,499SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय