नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट से बीआरएस नेता के. कविता को राहत नहीं मिली। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका दायर करने को कहा है।
कविता ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड पर भेजे जाने के आदेश को भी चुनौती दी थी। इससे पहले 16 मार्च को दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कविता को 23 मार्च तक की ईडी हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। कविता को 15 मार्च को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया था।