Wednesday, July 3, 2024

बुलंदशहर में हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा, जुर्माना भी लगाया

बुलन्दशहर। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर की एक अदालत ने हत्या के दोषी को आजीवन कारावास व 70 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है वहीं एक अन्य अदालत में दुष्कर्म के दोषी को 25 साल की कैद की सजा सुनायी गयी है।

 

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लोक अभियोजक वीरपाल सिंह ने शुक्रवार को बताया कि थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के ग्राम गुठावली टीकरी निवासी अभियुक्त अमित ने गांव के अजय नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस सिलसिले में 21 मार्च 2019 को थाना कोतवाली देहात पर धारा- 302,452 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था।

 

पुलिस ने आरोप पत्र प्रेषित कर मामले की प्रभावी पैरवी की और अभियुक्त के विरुद्ध 10 गवाह पेश किये। परिणामस्वरुप आज अपर जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) हरकेश ने अभियुक्त अमित को आजीवन कारावास व 70 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

 

इसके अलावा बुलंदशहर की स्पेशल पास्को कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को 25 वर्ष का कठोर कारावास व 40 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक भरत शर्मा ने बताया कि थान खानपुर क्षेत्र स्थित ग्राम थोना निवासी सुमित ने 02 जून 2021 को एक किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था।

इस मामले में गवाहों एवं सबूतों को ध्यान में रखते हुये एडीजे स्पेशल पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश ध्रुव कुमार राय ने दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त सुमित को 25 वर्ष का कठोर कारावास व 40 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

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