नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एसएन शुक्ला और उनकी पत्नी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने आय के ज्ञात स्रोत से अधिक 2.45 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की।
सीबीआई ने आरोप लगाया है कि 2015 और 2019 के बीच उनके द्वारा संपत्ति अर्जित की गई थी, जब शुक्ला पीठ में सेवारत थे। 2019 में, शुक्ला और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, आईएम कुद्दुसी के खिलाफ लखनऊ स्थित एक मेडिकल कॉलेज के पक्ष में अदालती आदेश के लिए रिश्वत लेने का मामला दर्ज किया गया था।
2019 में भारत के मुख्य न्यायाधीश, दीपक मिश्रा ने शुक्ला के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की इन-हाउस जांच आने के बाद शुक्ला पर महाभियोग चलाने की सिफारिश की थी। हालांकि, उस समय शुक्ला पर महाभियोग नहीं लगाया गया था। भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने भी शुक्ला के महाभियोग का समर्थन किया।
अब सीबीआई ने शुक्ला और उनकी पत्नी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का ताजा मामला दर्ज किया है और आने वाले दिनों में उन्हें जांच में शामिल होने के लिए समन जारी कर सकती है।