मुजफ्फरनगर। शहर कोतवाली पुलिस ने पंजाब नेशनल बैंक शाखा प्रबंधक पर मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि शाखा प्रबंधक ने दो गन्ना किसानों से 32 लाख की धोखाधड़ी की है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
शाहपुर थाना क्षेत्र के गांव बरवाला निवासी जोगेंद्र पुत्र प्रीतम सिंह ने सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि उन्होंने 2016-17 पेराई सत्र के दौरान उत्तम शुगर मिल खाईखेड़ी में अपना गन्ना डाला था। बताया कि काफी इंतजार करने के बाद जब उन्हें भुगतान नहीं मिला तो उन्होंने जिला गन्ना अधिकारी से संपर्क कर अपनी परेशानी बताई। जिला गन्ना अधिकारी ने जांच उपरांत उन्हें जानकारी दी कि उनका 2016-17 सत्र के दौरान चीनी मिल को दिये गन्ने के एवज में 12,79708 रुपये का भुगतान विभिन्न चेकों के माध्यम से किया जा चुका है।
उन्होंने कोर्ट में आरोप लगाया कि पंजाब नेशनल बैंक शाखा हनुमान चौक शामली रोड के प्रबंधक ने एक अज्ञात व्यक्ति से मिलकर उनका 12 लाख से अधिक का पेमेंट धोखाधड़ी से निकाल लिया।
उधर गांव बरवाला के ही गन्ना किसान सचदेव पुत्र सुखपाल ने भी सीजेएम कोर्ट में ऐसा ही प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि वर्ष 2016-17 के दौरान खाईखेड़ी चीनी मिल में डाले गए गन्ने के एवज में उन्हें जो 20,84,545 रुपए का पेमेंट हुआ था। उसका भी गबन कर लिया गया। मामले में उन्होंने भी पंजाब नेशनल बैंक शाखा हनुमान चौक प्रबंधक और एक अज्ञात व्यक्ति पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए कोर्ट से गुहार लगाई थी।
2 किसानों की गुहार पर कोर्ट में सुनवाई करते हुए पीएनबी हनुमान चौक शाखा प्रबंधक एवं एक अज्ञात के विरुद्ध धारा 420, 467 और 468 एवं 471 के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। जिसमें शहर कोतवाली पुलिस ने दो अलग-अलग मुकदमे दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी।