Sunday, March 16, 2025

भगोड़े अमृतपाल सिंह के संदिग्ध बॉडीगार्ड के खिलाफ जम्मू-कश्मीर में केस दर्ज

जम्मू। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने गुरुवार को कहा कि उसने किश्तवाड़ जिले में ‘वारिस पंजाब दे’ नेता अमृतपाल सिंह के संदिग्ध बॉडीगार्ड के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने कहा कि, वरिंदर सिंह को किश्तवाड़ के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 2014 में जारी बंदूक लाइसेंस के संबंध में शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। किश्तवाड़ जिला प्रशासन ने वरिंदर सिंह का लाइसेंस रद्द कर दिया है और इस बात की जांच करने का फैसला किया है कि 2015 में बर्खास्त किए गए सेना के पूर्व जवान ने कैसे लाइसेंस प्राप्त किया और फिर जम्मू-कश्मीर के विभिन्न जिलों से इसका नवीनीकरण करवाता रहा।

पुलिस ने कहा कि वरिंदर सिंह, जिसे फौजी के नाम से भी जाना जाता है, अमृतपाल सिंह की निजी सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा था और हाल ही में एक वीडियो क्लिप में वरिंदर सिंह को हवा में गोलियां चलाते देखा गया है। क्लिप सामने आने के बाद पंजाब पुलिस ने पिछले हफ्ते उसे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया और असम की एक जेल में डाल दिया।

किश्तवाड़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) खलील पोसवाल ने कहा, हमने किश्तवाड़ पुलिस स्टेशन में आर्म्स एक्ट की धारा 3/25/30 और आईपीसी के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी संख्या 52/2023 दर्ज की है। मामले का विवरण पंजाब पुलिस को भेज दिया गया है और हमने उनसे दस्तावेज मांगे हैं। हम वरिंदर सिंह की उपस्थिति की मांग करेंगे, जिसे जांच करने और यह पता लगाने के लिए यहां लाया जाएगा कि वह यहां कैसे पहुंचा और उसे यहां से लाइसेंस कैसे मिला।

वह एक सैनिक था और 2015 में उसे बर्खास्त कर दिया गया था। जारी करने के बाद, उसका बंदूक लाइसेंस नवीनीकृत हो रहा था। लाइसेंस को रामबन, रियासी, बारामूला और कठुआ जिलों से 2025 तक वैध किया गया है।

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