Thursday, December 19, 2024

कैराना में न्यायालय के आदेश पर धोखाधडी करने वाले तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

कैराना। पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर मानसिक रूप से कमजोर युवक के साथ धोखाधड़ी कर भूमि का बैनामा कराने व धनराशि को हड़पने के मामले में मुख्य आरोपी सहित दो गवाहों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
क्षेत्र के गांव मंडावर निवासी बुजुर्ग विधवा महिला ने 8 फरवरी को कैराना कोतवाली में तहरीर देकर बताया था कि उसका बेटा ज़ाकित मानसिक रूप से कमजोर है,जिसका पानीपत के रजत सेतिया व दिल्ली के जीबी पंथ हॉस्पिटल में उपचार चल रहा है। इसी दौरान गांव के ही एक शातिर युवक कुरबान पुत्र इस्लाम ने 6 अगस्त वर्ष 2022 को दिमागी तौर पर कमजोर बेटे को बहका कर उसके हिस्से की भूमि खसरा नंबर 245 रकबा 0.1454 हेक्टेयर भूमि का धोखाधड़ी से बैनामा चार लाख रुपयों में अपने नाम करा लिया है, जबकि उसकी अनुमानित कीमत लगभग पांच लाख 24 हजार रूपए बनती है।
शातिर युवक ने फर्जीवाड़ा  करते हुए पूरी रकम चैक द्वारा देने की बात कही है। इसी बीच शातिर मतलूब  मानसिक रूप से पागल बेटे को लेकर एसबीआई बैंक पहुंचा और आधार कार्ड चैक के साथ लगाकर चार लाख की रकम निकाल ली और बेटे को मात्र पंच हजार की नकदी देकर भगा दिया। पूरा मिला बैंक में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया।पुलिस ने पीड़ित महिला की तहरीर पर कोई कार्रवाई नही की,जिसके बाद निराश होकर पीड़िता एसएसपी शामली के दरबार में पहुंचे और अपनी पीड़ा सुनाई। यहां भी उसे न्याय नही मिला।
निराश महिला ने न्यायालय का सहारा लिया और 156/3 के तहत न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कार्रवाई की गुहार लगाई। जिसका संज्ञान लेकर पुलिस ने तुरंत कैराना पुलिस को आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए,जिसके बाद मुख्य आरोपी कुरबान पुत्र इस्लाम सहित दो गवाहों हाशिम पुत्र उमरदीन निवासी खुरगान व इंसार पुत्र शौकत निवासी मंडावर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
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