Thursday, December 19, 2024

कैराना में चोरी व अवैध हथियार बरामदगी में दो को कारावास

कैराना। कोर्ट ने चोरी व अवैध हथियार बरामदगी के चार अलग-अलग मामलों में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है।
एसपी शामली अभिषेक झा ने बताया कि वर्ष-2022 में श्रीपाल निवासी ग्राम गंगेरू व शकील निवासी ग्राम अम्बेहटा के विरुद्ध थाना कांधला पर अवैध हथियार बरामदगी के दो अलग-अलग अभियोग पंजीकृत किये गए थे। दोनों मामले कैराना स्थित सीजेएम न्यायालय में विचाराधीन थे। मंगलवार को कोर्ट ने आरोपी श्रीपाल व शकील को दोषी करार देते हुए दस-दस माह के कारावास की सजा सुनाई है।
दूसरे मामले में, उपरोक्त दोनों आरोपियों से कांधला पुलिस ने चोरी का सामान भी बरामद किया था, जिसके अलग-अलग अभियोग कांधला थाने में दर्ज हुए थे। चोरी का सामान बरामद होने के मामले भी सीजेएम कोर्ट कैराना में विचाराधीन थे।
इन दोनों मामलों में भी कोर्ट ने शकील व श्रीपाल को दोषी मानते हुए दस-दस माह के कारावास व एक-एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है।
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