गाजियाबाद। थाना कविनगर पुलिस ने केंद्रीय नाजिर की तहरीर पर 44 नामजद और 70-80 अन्य अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि 26, 27 और 28 नवंबर को अधिवक्ताओं और उनके साथ आए बाहरी व्यक्तियों ने नारेबाजी करते हुए न्यायालय परिसर में प्रवेश किया। अभद्र व अशोभनीय भाषा में नारेबाजी करते हए न्यायालय कक्षों में जाकर न्यायिक कार्य बाधित किया।
न्यायालय में उपस्थित वादी और पैरोकारों के साथ अभद्रता की और उन्हें जबरन न्यायालयों से बाहर निकालते हुए दरवाजे बंद कर दिए। शासकीय अधिवक्ता के साथ अभद्रता का आरोप केंद्रीय नाजिर की ओर से कविनगर थाना पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया गया है कि 27 नवंबर, 2024 को प्रातः लगभग 11.30 बजे अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-2, गाजियाबाद के कक्ष के अंदर जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के समय कुछ अधिवक्तागण व इन्टर्न व बाहरी असामाजिक तत्वों के द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), गाजियाबाद के साथ अभद्रता की गई तथा न्यायिक कार्य करने से रोकने का प्रयास किया गया।
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साथ ही न्यायालय का कार्य रोकने के लिए शोर शराबा व नारेबाजी की गयी, जिससे न्यायालय का कार्य पूर्ण रूप से बाधित हुआ। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर नामजदगी केंद्रीय नाजिर की ओर से दी गई तहरीर में बताया कि 26, 27 और 28 नवंबर को हुई घटनाएं सीसीटीवी कैमरे में कैद हैं। सीसीटीवी फुटेज को आधार बताते हुए तहरीर में 44 अधिवक्ताओं के नाम दिए गए हैं। पुलिस ने 44 नामजद और 70-80 अन्य के खिलाफ बीएनएस – 267, 221, 352, 115 (2) और 127 (3) के तहत मुकदमा दर्ज किया है।