सहारनपुर। सहारनपुर के गंगोह कोतवाली क्षेत्र के छात्रा के अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म मामले में एडीजे विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट कक्ष संख्या-13 टिंकू कुमार ने 11 माह पूर्व 11 सितंबर 2023 को 11वीं की छात्रा के घर लौटने के दौरान पांच युवकों ने पहले छात्रा को उसके गांव छोड़ने की बात कहकर अगवा किया और फिर गांव बाढ़ी माजरा में एक सूनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले पांच आरोपियों सरवेज,सावेज, सादिक, अंकुर और अमन को घटना का दोषी ठहराया है।
सरकारी वकील संजय मलिक ने बताया कि इस मामले में एडीजे टिंकू कुमार इसी माह की 30 अगस्त को सजा सुनाएंगे। इस मामले में गंगोह पुलिस ने टिंकू कुमार की कोर्ट में 156 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान विवेचना अधिकारी समेत 10 गवाहों के बयान दर्ज किए गए।
आरोपियों की ओर से दायर की गई जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अभियोजन पक्ष के मुताबिक छात्रा स्कूल से छुट्टी होने पर घर लौट रही थी। मार्ग में उसे गांव आसरा खेड़ी निवासी बाइक सवार दो युवक अंकुर और अमन मिले। उन्होंने उसे गांव छोड़ने का भरोसा देकर अपनी बाइक पर बैठा लिया था और ये दोनों युवक छात्रा को गांव बाढ़ी माजरा के जंगल में ले गए थे। जहां उसी गांव के सादिक, सावेज और सरवेज मौजूद थे। सामुहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के बाद दुष्कर्मियों ने छात्रा को बदहवास हालत में शिव चौक गंगोह में छोड़कर भाग गए थे। आरोपियों की ओर से तरह-तरह की कोशिशें और चालें चली गईं। लेकिन पुलिस और सरकारी वकील की मुश्तैदी से मामला अपने अंजाम तक पहुंचा। इस मुकदमें में साढ़े 11 माह के दौरान 46 तारीखों पर कोर्ट में सुनवाई हुई। पीड़ित छात्रा को मेरठ मेडिकल कालेज में उपचार के लिए भर्ती कराया गया था और छात्रा को न्याय दिलाने के लिए लोगों ने बड़ा आंदोलन किया था।