सहारनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश पोक्सो एक्ट पिंकु कुमार ने दुष्कर्म के एक मामले मेें दोषी पाए गए फैजान को 20 साल की सजा सुनाई है और 32 हजार रूपए का अर्थदंड भी लगाया है।
दुष्कर्म का यह मामला 30 अक्टूबर 2020 का है। फैजान के खिलाफ 16 वर्षीय नाबालिग पीड़िता के पिता ने फैजान के खिलाफ उसकी बेटी को बहला- फुसलाकर घर से ले जाने और दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया था।