Friday, April 4, 2025

राजपुर कलां के संजू वाल्मीकि हत्याकांड में कोर्ट ने आरोपी वीरेंद्र सिंह की जमानत अर्जी की खारिज

मुजफ्फरनगर। जनपद में जानसठ के राजपुर कलां गांव के संजू वाल्मीकि की हत्या के मामले में आरोपी वीरेंद्र सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट के पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार ने सुनवाई की।

जानसठ कोतवाली क्षेत्र में राजपुर कलां गांव में 14 फरवरी 2023 को घर में घुसकर संजू उर्फ संजीव वाल्मीकि की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में एक ही परिवार के तीन लोग नामजद किए गए थे। बचाव पक्ष की ओर से आरोपी वीरेंद्र सिंह का जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट ने सुनवाई की।

बचाव पक्ष का कहना था कि आरोपी वीरेंद्र सिंह को झूठा फंसाया गया। वारदात के वक्त वह गांव में ही दूसरे लोगों के पास था, जिन्होंने शपथ पत्र भी दिए हैं। आरोपी बुजुर्ग है और जिला कारागार में बीमारी की हालत में बंद है। अदालत ने बचाव पक्ष के तर्क पर असहमति जताते हुए जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।

- Advertisement -

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

Related Articles

STAY CONNECTED

75,563FansLike
5,519FollowersFollow
148,141SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय