Saturday, May 18, 2024

ग्रेटर नोएडा में पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पति को 10 वर्ष की सजा

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ग्रेटर नोएडा। पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी पति को जनपद गौतमबुद्ध नगर न्यायालय ने दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता नितिन कुमार त्यागी ने बताया कि खुर्जा निवासी सोनू ने दनकौर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बहन कविता का विवाह 28 नवंबर वर्ष 2006 को दनकौर निवासी जीत सिंह से हुई थी। 9 सितंबर वर्ष 2011 को बबीता की आग से झुलसने की वजह से मौत हो गई थी। अजीत सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था।

उन्होंने बताया कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। पुलिस ने चार्जशीट दायर की। उन्होंने बताया कि इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (तृतीय) रणविजय प्रताप सिंह के न्यायालय में चल रही थी। न्यायालय ने दोनों पक्षों के गवाहों और वकीलों के जिरह सुनने के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए उसे 10 वर्ष की कारावास तथा 50 हजार रुपए का अर्थ लगाया है।

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