मुजफ्फरनगर। चरथावल क्षेत्र के गांव कान्हाहेड़ी में 13 साल पहले हुई सतीश की हत्या के आरोपी को विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी कोर्ट ने दोषी करार देते आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और जुर्माना भी लगाया गया है।
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अभियोजन के अनुसार 25 मई 2012 को वादी ने लिखित तहरीर देकर चरथावल पुलिस को बताया था कि अभियुक्त संजीव पुत्र ईश्वर चन्द निवासी कान्हाहेडी थाना चरथावल ने उनके छोटे भाई सतीश पुत्र चेतराम निवासी कान्हाहेडी थाना चरथावल की गोली मारकर हत्या कर दी।
तहरीर के आधार पर थाना चरथावल पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या- 297/2012 धारा 148,149,302,506 आईपीसी व मुकदमा अपराध संख्या 307/12 धारा 25/27 आयुद्ध अधिनियम में दर्ज किया। थाना चरथावल पुलिस द्वारा अभियुक्त संजीव को 6 जून 2012 को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए गुणवत्तापूर्वक विवेचना कर अभियुक्त के विरूद्ध 18 जून 2012 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। थाना प्रभारी चरथावल जसवीर सिंह के नेतृत्व में थाना चरथावल स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया।
विशेष लोक अभियोजक नरेन्द्र शर्मा व प्रवेंद्र कुमार एवं पैरोकार हैड कांस्टेबल कुलदीप तोमर व कांस्टेबल बलवीर सिंह द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज न्यायालय विशेष न्यायधीश (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम) द्वारा आरोपी संजीव उपरोक्त को धारा 148, 149, 302,506 भादवि व 25/27 आयुद्ध अधिनियम में आजीवन कारावास तथा 11 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
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