Saturday, May 18, 2024

सहारनपुर जनपद में 17 मई 2024 तक धारा 144 की गई लागू- दिनेश चंद्र

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सहारनपुर। जिला मजिस्ट्रेट डॉ0 दिनेश चंद्र ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत आदर्श आचार संहिता प्रभावी है, तथा लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 एवं आगामी समय में रामनवमी, महावीर जयन्ती, मेला बाला सुन्दरी, लोक नायक महाराणा प्रताप जयन्ती, परशुराम जयन्ती आदि त्यौहार मनाए जाने है। इसके अतिरिक्त अन्य विभिन्न विभागों द्वारा आयोजित की जाने वाली चयन व प्रवेश परीक्षाओं के समय, औद्योगिक संस्थानों, सार्वजनिक उपक्रमों व शिक्षण संस्थानों और रेलवे स्टेशन आदि पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अप्रिय घटनायें घटित की जाने की साजिश की जा सकती है तथा कुछ तत्व/लोग जानबूझकर ऐसे कृत्य कर सकते है जिससे लोक परिशांति भंग होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।
इन सबको दृष्टिगत रखते हुए सी0आर0पी0सी0 की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए लोक व्यवस्था कायम रखने हेतु तथा प्रजा तांत्रिक मूल्यों के रक्षण एवं जनपद में सामान्य लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 को शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से सम्पन्न कराने के लिए जनपद में निषेधात्मक आज्ञा लागू की है। डॉ दिनेश चंद्र ने आज इस आश्य के आदेश जारी करते हुए कहा है कि किसी भी व्यक्ति, अभ्यर्थी, राजनैतिक दल द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति, अभ्यर्थी, राजनैतिक दल द्वारा केाई ऐसा कार्य नहीं किया जाएगा जो विभिन्न जातियों और धार्मिक या भाषायी समुदायों के मध्य विद्यमान मतभेदों को बढाए या घृणा की भावना उत्पन्न करें। किसी भी व्यक्ति, अभ्यर्थी, राजनैतिक दल द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी दूसरे राजनैतिक दल के प्रतिनिधि अथवा प्रत्याशी के विषय में ऐसी बात या भाषण नहीं दिया जाएगा जिससे किसी धर्म, मजहब, सम्प्रदाय, जाति या सामाजिक वर्ग एवं राजनैतिक दल, अभ्यर्थी राजनैतिक कार्यकर्ताओं की भावनायें आहत हो या उससे विभिन्न वर्गों, दलों, व्यक्तियों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो। किसी भी व्यक्ति, अभ्यर्थी, राजनैतिक दल द्वारा किसी अन्य अभ्यर्थी के व्यक्तिगत जीवन की आलोचना नहीं की जाएगी।
किसी भी व्यक्ति, अभ्यर्थी, राजनैतिक दल द्वारा मत प्राप्त करने के लिए जातीय या साम्प्रदायिक भावनाओं की दुहाई नहीं दी जायेगी तथा मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरूद्वारा या पूजा के अन्य स्थानों का निर्वाचन प्रचार के लिये मंच के रूप में उपयोग नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति, अभ्यर्थी, राजनैतिक दल द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं किया जाएगा जो निर्वाचन विधि के अधीन भ्रष्ट आचरण और अपराध है जैसे मतदाताओं को रिश्वत देना, मतदाताओं को अभिग्रस्त करना, मतदाताओं का प्रतिरूपण, मतदान केन्द्र के 100 मीटर के भीतर मत संयाचना करना, मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय को खत्म होने वाली 48 घण्टे की अवधि के दौरान सार्वजनिक सभाएं करना और मतदाताओं को सवारी से मतदान केन्द्रों तक ले जाना और वंहा से वापस लाने जैसा कार्य आदि। किसी भी व्यक्ति, अभ्यर्थी, राजनैतिक दल द्वारा किसी व्यक्ति के घर के सामने विचारों का विरोध करने के लिए उनके घर के सामने प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति, अभ्यर्थी, राजनैतिक दल द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत सम्पत्ति विरूपण रोकथाम नियमों का उल्लंघन नहीं किया जाएगा तथा किसी भी दशा में सार्वजनिक सम्पत्ति पर स्थाई या अर्द्धस्थाई प्रचार सामग्री यथा वाल पेन्टिंग, पोस्टर आदि भवन या सम्पत्ति के स्वामी की लिखित पूर्वानुमति के बिना प्रयोग नहीं किया जायेगा।
किसी भी व्यक्ति, अभ्यर्थी, राजनैतिक दल द्वारा अभ्यर्थी, दलों द्वारा आयोजित सभाओं, जुलूसों आदि में बाधा उत्पन्न नहीं की जाएगी तथा अपने द्वारा आयोजित जुलूस को उन स्थानों से लेकर नहीं जायेंगे जिन स्थानों पर दूसरे दल द्वारा सभायें की जा रही है। किसी भी व्यक्ति, अभ्यर्थी, राजनैतिक दल द्वारा सभा आयोजित किये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त की जाएगी।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति, अभ्यर्थी, राजनैतिक दल द्वारा चुनाव प्रचार हेतु किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग किये जाने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त की जाएगी तथा निर्धारित समय अवधि एवं ध्वनि प्रदूषण मानक का कडाई से अनुपालन किया जायेगा। नामांकन के समय कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन हाल के 100 मीटर के अंदर केवल प्रत्याशी तथा उसके साथ चार अन्य व्यक्ति की प्रवेश करेंगे। नामांकन के समय जुलूस आदि यदि प्रत्याशी द्वारा निकाला जाता है तो जुलूस निकालने की अनुमति ली जाएगी तथा कलेक्ट्रेट परिसर में जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी। किसी भी व्यक्ति, अभ्यर्थी, राजनैतिक दल द्वारा मतदान केन्द्रों के निकट झण्टे, पोस्टर, बैनर, प्रतीक या अन्य प्रचार सामग्री प्रदर्शित नहीं की जाएगी। मतदाताओं के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति निर्वाचन आयोग द्वारा विधिमान्य अनुमति के बिना मतदान केन्द्र के भीतर प्रवेश नहीं करेगा। किसी भी सार्वजनिक स्थल पर 04 या 04 से अधिक व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के धरना जुलूस प्रदर्शन आदि के लिए एकत्रित नही होंगे और न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेंगे। कोई भी जाति विशेष का व्यक्ति एवं व्यक्तियों का समूह अपने नगर, गांव, मौहल्ले व अन्य स्थानों पर जाकर कोई भी ऐसा कार्य नही करेगा जिससे जातीय हिंसा व अन्य विवाद उत्पन्न होने की सम्भावना हो। जनपद में किसी भी गांव अथवा मौहल्ले मे ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नही दिया जायेगा, जिसके जाने से उस क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न होने की सम्भावना हो।
कोई भी व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी एवं संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना जुलूस, सभा, सम्मेलन, धरना प्रदर्शन तथा रैली आदि आयोजित नही करेगा। विवाह एवं शव यात्रा पर यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति एवं व्यक्तियों का समूह जनपद में शांति व्यवस्था भंग करने संबंधी कोई कार्य नहीं करेगा तथा न किसी ऐसे व्यक्ति एवं व्यक्तियों का सहयोग करेगा जो शांति व्यवस्था कुप्रभावित करने का कृत्य कर रहे है अथवा ऐसे कार्य करने में संलिप्त है। ऐसे तत्वों जिनके भ्रमण आदि कार्यक्रमों से साम्प्रदायिक सदभाव, समरसता एवं लोक परिशांति पर कुप्रभाव पडता हो, को प्रतिबंधित किया जाता है। जारी आदेश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का अस्त्र, शस्त्र, विस्फोटक पदार्थ या ऐसी वस्तु जिनका प्रयोग आक्रमण किये जाने में किया जा सकता है यथा चाकू, भाला, बरछी, तलवार, छूरा आदि लेकर नहीं चलेगा और न ही इनको किसी स्थान पर एकत्रित करेगा और न ही इनका सार्वजनिक प्रदर्शन करेगा। इस प्रतिबन्ध से पुलिस कर्मी एवं अपने दायित्वों के निवर्हन की प्रक्रिया में शस्त्र धारण करने वाले अधिकृत अधिकारी एवं कर्मचारी मुक्त होंगे। इसके अतिरिक्त लाठी, डण्डा लेकर भ्रमण करने वाले वृद्ध एवं विकलांग व्यक्ति भी मुक्त होंगे। यह धार्मिक रीति रिवाजों को भी प्रभावित नही करेगा। कोई व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह किसी भी सार्वजनिक स्थल व अपने घर की छत पर किसी प्रकार की ईंटें, पत्थर, किसी भी प्रकार की मिट्टी, कांच की बोतलें, सोडा वाटर की बोतलें एवं कोई भी ऐसा ज्वलनशील पदार्थ एकत्रित नही करेगा, जिससे मानव जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड सकता हो और न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा। जिला मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में कहा है कि कोई भी पैट्रोल पम्प मालिक या खुदरा विक्रेता पैट्रोल व डीजल की बिक्री वाहन के अतिरिक्त बोतल अथवा किसी कन्टेनर में नही करेंगे क्योंकि यह सम्भावना है कि अराजक तत्व इस प्रकार खरीदे गये पैट्रोल डीजल का प्रयोग हिंसात्मक कार्यों के लिये कर सकते है।
अतः इस प्रकार वाहन के अतिरिक्त डीजल अथवा पैट्रोल का क्रय एवं विक्रय प्रतिबंधित किया जाता है। कोई भी होटल, धर्मशाला आदि का प्रबन्धक, मालिक किसी भी व्यक्ति को बिना उसकी पहचान स्थापित कराये कमरा आवंटित नही करेगा। कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया या प्रिन्ट मीडिया के माध्यम से ऐसी बात नही कहेगा और न ही प्रकाशन के माध्यम से प्रचारित एवं प्रसारित करेगा, जिससे सामाजिक भावनाओं को ठेस पंहुचे। किसी भी व्यक्ति, अभ्यर्थी, राजनैतिक दल द्वारा किसी भी प्रकार की चुनाव प्रचार सामग्री विज्ञापन यथा प्रिण्टेड पम्पलेट्स, इलेक्ट्रानिक माध्यम इत्यादि का प्रयोग विहित रूप से सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति के बिना प्रयोग नही किया जायेगा। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक रूप से मदिरा एवं नशीले पदार्थों का प्रयोग नही करेगा, जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने की सम्भावना हो और न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा।
परीक्षार्थियों एवं परीक्षा कार्य में लगे अधिकारियों तथा कर्मचारियों के अलावा परीक्षा केन्द्र के 200 गज की परिधि में चार से अधिक व्यक्ति किसी भी स्थान पर न तो एकत्रित होंगे और न ही समूह में विचरण करेंगे। कोई भी व्यक्ति जनपदीय सीमा के अन्तर्गत अनुचित मुद्रण, फोटो स्टेट तथा अवैध प्रकाशन कर परीक्षार्थियों एवं अभ्यर्थियों एवं अन्य किन्ही भी व्यक्तियों को गुमराह नही करेगा। परीक्षा केन्द्रों, छात्रावासों एवं चिकित्सालयों के आस-पास ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबन्धित रहेगा तथा अन्य स्थानों पर ध्वनि विस्तारक यन्त्रों अनुमन्य ध्वनि निर्धारित समय के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेने के पश्चात ही प्रयोग किया जा सकेगा। परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार के शस्त्रादि लेकर परीक्षा स्थल की परिधि में जाना प्रतिबन्धित रहेगा। परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा केन्द्र परिसर के अन्दर सेलुलर फोन, पेजर या अन्य कोई इलेक्ट्रोनिक वस्तु लाने-ले-जाने को प्रतिबन्धित किया जाता है जब तक कि इस प्रकार की कोई सामग्री परीक्षा केन्द्र के अन्दर लाने की अनुमन्यता न हो।
उपरोक्त वर्णित आदेश में शर्तों का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। सी.आर.पी.सी. की धारा 144 का यह आदेश जनपद में 17 मई, 2024 तक प्रभावी रहेगा।

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